ल्केंद्र सरकार ने जीन परिवर्धित (जीएम) सरसों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल पी.एस. नरसिम्हा ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार ने जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फैसला नहीं लिया है।
यह जानकारी एनजीओ जीन कैंपेन, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरणविद अरुणा रॉड्रिग्स द्वारा जीएम फसलों की ब्रिक्री के विरोध को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा दी गई।
ध्यान रहे कि 31 जुलाई को केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी थी कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगी कि देश में जीएम सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये या नहीं।
अदालत ने कहा था कि अगर सरकार जीएम सरसों के पक्ष में निर्णय लेती है तो न्यायालय इसके व्यावसायिक दोहन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
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